January 12, 2026

उत्तराखंड पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

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27 जून

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने यह फैसला आरक्षण रोस्टर को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया। इस फैसले के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग अब जल्द ही नया चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।

इससे पहले राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसके चलते चुनावों पर अंतरिम रोक लगी थी। अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य चुनाव टालना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि आरक्षण और सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और न्यायसंगत हो। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह संविधान के अनुरूप नया कार्यक्रम तैयार कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करे।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिया गया कि आरक्षण से जुड़े तकनीकी पहलुओं को जल्द सुलझा लिया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से इस संबंध में तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।

पंचायत चुनावों की राह अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियों की घोषणा की जा सकती है।

प्रक्रियासंभावित स्थिति
नए कार्यक्रम की घोषणाकुछ दिनों में
नामांकन (रद/नई)संशोधित तिथियों पर
मतदान10 और 15 जुलाई (संभावित)
प्रत्याशी की याचिकाएंकोर्ट द्वारा उठाए गए आरक्षण मामले पर जवाब शासन को तीन हफ्ते में देना

मतदान और नतीजों की सही तिथियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा।