उत्तराखंड: सोलर टैरिफ विवाद में अपीलीय ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, यूपीसीएल की याचिका खारिज

उत्तराखंड: सोलर टैरिफ विवाद में अपीलीय ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, यूपीसीएल की याचिका खारिज
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। बिजली से संबंधित मामलों की अपीलीय अदालत – विद्युत अपीलीय प्राधिकरण (APTEL) ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने सोलर टैरिफ से जुड़ी शर्तों में संशोधन की मांग की थी। यह फैसला राज्य की कई सौर परियोजनाओं के लिए निर्णायक माना जा रहा है।
यूपीसीएल ने पहले उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पहले से तय सोलर टैरिफ (दरें) को बदलने की अनुमति दी जाए, जिससे कंपनी की लागत और वितरण ढांचे में राहत मिल सके। लेकिन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि निर्धारित टैरिफ कानूनी रूप से वैध हैं और इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है।
फैसले के बाद राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को एक बड़ा समर्थन मिला है। यह फैसला निवेशकों और डेवलपर्स को भरोसा देगा कि राज्य में ऊर्जा संबंधी नियम और नीतियाँ स्थिर व पारदर्शी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले वर्षों में उत्तराखंड में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्थिरता बढ़ेगी और भविष्य की परियोजनाओं को गति मिलेगी। वहीं यूपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि वे आदेश का अध्ययन कर आगे की कानूनी सलाह पर विचार करेंगे।
यह फैसला राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की पारदर्शिता और निवेश-सुलभ माहौल की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।